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रायगढ़ में पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद से पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध

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रायगढ़

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद से पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ था। 0 से 1 KM तक इंफेक्टेड और 1 से 10 KM तक सर्विलांस जोन घोषित किया गया था.

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चक्रधर नगर शासकीय पोल्ट्री फार्म की साफ सफाई और डिजइनफेक्शन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पशु पालन विभाग द्वारा सैनिटाइजेशन सर्टिफिकेट जारी किया गया है।

सैनिटाइजेशन प्रमाण पत्र जारी होने के बाद सर्विलांस जोन 1 से 10 KM में पहले से उपलब्ध मुर्गी और अंडों की बिक्री हो सकेगी, लेकिन सर्विलांस जोन की सीमा के अंदर और बाहर किसी प्रकार के पक्षियों और पक्षी उत्पाद अंडों आदि के परिवहन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, एवियन इन्फ्लूएंजा की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्य योजना के अनुसार संक्रमित क्षेत्र 0-1 KM में कम से कम 3 महीने तक निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर डिजीज मुक्त घोषित होने तक पक्षियों के पालने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

15 दिनों में लिया जाएगा सैंपल

बताया जा रहा है कि सर्विलांस जोन में हर 15 दिन के अंतराल पर बर्ड फ्लू जांच के लिए सैंपल लिया जाएगा। प्रत्येक 15 दिन में सर्विलांस जोन के 25 प्रतिशत गांवों से नमूने एकत्रित किया जाएंगे।

4 पक्षियों के सैंपल नेगेटिव आने के बाद सर्विलांस जोन को डिसीज मुक्त घोषित किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया में कम से कम 3 माह का समय लगेगा।

पूरी प्रक्रिया नियमानुसार की गई

इस संबंध में जानकारी देते हुए उप संचालक पशुपालन डीडी झरिया ने बताया कि शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र में कलिंग की पूरी प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण करके संक्रमित क्षेत्र के डिसइंफेक्शन और सैनिटाइजेशन प्रक्रिया पूर्ण किया गया है।

सर्विलांस जोन में पहले से उपलब्ध पोल्ट्री उत्पाद की बिक्री की जा सकेगी, पर 1 से 10 किमी क्षेत्र सीमा के अंदर और बाहर से पोल्ट्री उत्पाद की आवाजाही और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

 

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