Home देश भारत छोड़ो नोटिस’ पर कोर्ट पहुंचे इमरान खान, बोले- जिंदगी में कभी...

भारत छोड़ो नोटिस’ पर कोर्ट पहुंचे इमरान खान, बोले- जिंदगी में कभी प्रोटेस्ट में नहीं जाऊंगा

18
0
Jeevan Ayurveda

anjanikhabar:

मुंबई
बॉलीवुड एक्टर इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस मिला था. विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के 'लीव इंडिया नोटिस' के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान एक्टर इमरान खान ने अदालत सें वादा किया है कि वो भविष्य में किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। 

Ad

मुख्य न्यायाधीश एम.सी. त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की पीठ ने पिछले सप्ताह ही इस नोटिस पर रोक लगा दी थी. सुनवाई के दौरान इमरान खान के वरिष्ठ वकील वेंकटेश धोंड ने याचिका का हवाला देते हुए कहा कि अभिनेता का किसी भी विरोध प्रदर्शनकारी संगठन से कोई लेना-देना नहीं है। 

उन्होंने कहा, 'मुझसे न तो कोई पूछताछ हुई है और न ही कोई समन भेजा गया है. सभी धाराएं जमानती हैं। 

राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले में FIR दर्ज की जा चुकी है. वहीं, FRRO की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत से कहा कि उनके पास पर्याप्त सबूत मौजूद है, जिसे वो कोर्ट में पेश कर सकते हैं। 

अनिल सिंह ने कहा, 'याचिकाकर्ता कहते हैं कि विरोध प्रदर्शन से उनका कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट और अपलोड कंटेंट को देखिए. उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है, जिसे उन्होंने याचिका में नहीं सौंपा है. सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। 

'मैं अमेरिकी नागरिक हूं, लेकिन पूरी जिंदगी यहीं बीती'
इमरान खान की ओर से वकील ने अदालत को बताया, 'मेरे पास अमेरिकी पासपोर्ट और OCI कार्ड की फोटोकॉपी है. मैं अमेरिका में पैदा हुआ था, इसलिए वहां की नागरिकता है. लेकिन मेरी पूरी जिंदगी यहीं बीती है. पहले मेरे पास PIO कार्ड था. मैं यहीं बचपन से रहा, शादी की और बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। 

'किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होऊंगा'
वकील ने आगे कहा, 'प्रदर्शन करने वाली संस्था में गांधी जी के वंशज समेत कई लोग शामिल थे. मैं अदालत को अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हूं कि मैं आगे किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होऊंगा। 

वहीं, इस मामले पर बेंच ने कहा, 'आरोप बेहद गंभीर हैं. आप एक OCI कार्ड होल्डर हैं और भारतीय नागरिक की तरह व्यवहार नहीं कर सकते. SIR को लेकर आपको कुछ बोलने का अधिकार नहीं है. आपको विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने का कोई हक नहीं था। 

अदालत ने सवाल किया, 'आप बचपन से यहीं रह रहे हैं और बॉलीवुड स्टार बन चुके हैं, तो फिर भारतीय नागरिकता क्यों स्वीकार नहीं कर लेते?'

वकील धोंड ने कहा कि वो इस पर निर्देश हासिल करेंगे, लेकिन अदालत में अंडरटेकिंग देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. कोर्ट ने भी निर्देश दिया कि OCI कार्ड होल्डर होने के नाते उन्हें अदालत में अंडरटेकिंग देनी होगी। 

Jeevan Ayurveda Clinic

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here