Home मध्य प्रदेश नवरात्रि में मैहर, भोपाल और इंदौर में भी नहीं बिकेगा मांस, दुकानों...

नवरात्रि में मैहर, भोपाल और इंदौर में भी नहीं बिकेगा मांस, दुकानों का लाइसेंस रद करने का आदेश

110
0
Jeevan Ayurveda

भोपाल

नवरात्रि के दौरान मध्य प्रदेश के मैहर में मांसाहार खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मैहर में शक्तिपीठ मां शारदा का मंदिर है। ‘मां शारदे चैत्र नवरात्रि मेले’ के दौरान मैहर में हजारों भक्त आते हैं। अधिकारियों की मानें तो इसके अलावा सूबे के भोपाल और इंदौर शहर में मीट की दुकानें चैती चांद (30 मार्च), राम नवमी (6 अप्रैल), महावीर जयंती (10 अप्रैल) और बुद्ध पूर्णिमा (12 मई) के मौकों पर बंद रहेंगी। नगर निगम के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि दुकानों ने प्रशासन के आदेश का उल्लंघन किया तो उनके लाइसेंस रद्द भी किए जा सकते हैं।

Ad

नगर निगम के अधिकारियों ने दी चेतावनी
दोनों शहरों में प्रतिबंध को लागू करने के लिए, नगर निगम के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर वे आदेशों का उल्लंघन करते हैं तो दुकानों का लाइसेंस रद भी किया जा सकता है।

इससे पहले, लोकसभा में पार्टी के पूर्व सचेतक और मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह सहित कई भाजपा सांसदों ने मांग की थी कि नवरात्रि के दौरान सूबे में मीट की दुकाने बंद रखने का आदेश जारी किया जाए। वहीं राज्य सरकार ने घोषणा की है कि एक अप्रैल से मैहर समेत राज्य के 17 शहरों में शराब की दुकानें हमेशा के लिए बंद कर दी जाएंगी।

वहीं एमपी के सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को यहां ‘वीर भारत संग्रहालय’ की नींव रखी। यह संग्रहालय 2028 तक विरासत इमारत कोठी महल में 20 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि संग्रहालय भारत की महान विभूतियों की वीरता और प्रतिभा को प्रदर्शित करेगा और देश की परंपराओं, दर्शन और मूल्यों को दिखाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य संग्रहालय को राष्ट्र के सभी सकारात्मक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने वाला बनाना है।

भोपाल और इंदौर में भी नहीं बिकेगा मांस

राजधानी भोपाल और इंदौर में मांस की दुकानों को चैती चांद (30 मार्च), राम नवमी (6 अप्रैल), महावीर जयंती (10 अप्रैल) और बुद्ध पूर्णिमा (12 मई) के त्योहारों पर बंद रहने का आदेश दिया गया है. दोनों शहरों में प्रतिबंध को लागू करने के लिए, नगर निगम के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर वे आदेशों का उल्लंघन करते हैं तो दुकानों का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा.

लोकसभा में पार्टी के पूर्व सचेतक और मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह समेत कई बीजेपी विधायकों ने मांग की थी कि नवरात्रि के दौरान राज्य में मांस की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया जाए. सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि 1 अप्रैल से मैहर समेत राज्य भर के 17 पवित्र शहरों में शराब की दुकानें हमेशा के लिए बंद कर दी जाएंगी.

लोकसभा में पार्टी के पूर्व सचेतक और मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह सहित कई भाजपा विधायकों ने मांग की थी कि राज्य में मीट की दुकानों को नवरात्रि के दौरान बंद रखने का आदेश दिया जाए। सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि 1 अप्रैल से मैहर समेत राज्य के 17 पवित्र शहरों में शराब की दुकानें हमेशा के लिए बंद कर दी जाएंगी

भोपाल में हर रोज 80 टन मांस की बिक्री होती है

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रतिदिन 80 टन मांस की बिक्री होती है। इसमें 40 टन मटन, 20 टन भैंस का मांस और 20 टन चिकन शामिल होता है। भोपाल शहर में करीब 500 दुकानों पर मांस की बिक्री की जाती है। इनमें 70 से अधिक दुकानें ऐसी हैं जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन अथवा गुमास्ता भी नहीं है। नगर निगम के स्थानीय अधिकारियों के संरक्षण में इन दुकानों पर मांस का अवैध कारोबार किया जाता है। 
Jeevan Ayurveda Clinic

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here