मध्य प्रदेश

न्यायालय ने आरोपी को बीस वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया

  छतरपुर

अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 30.05.2022 को थाना बिजावर में देहाती नालिसी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई कि घटना दिनांक से करीब 15 दिन पहले पीड़िता के पैर पर गरम चाय गिर जाने वह गिर गई थी, दिनांक 29.05.22 को शाम को घर में लेटी हुई थी और पीड़िता का भाई घर के बाहर खेल रहा था तभी आरोपी आया और दवा लगाने के बहाने से आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था, तभी पीड़िता का भाई और और बडी मां आ गई थी जिन्होने डायल 100 लगाकर पुलिस को बुलाया था और ईलाज हेतु अस्पताल छतरपुर में भर्ती कराया था, पुलिस ने उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर विवेचना की। संपूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुये प्रकरण को चिन्हित जघन्य सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा गया था।

अभियोजन की ओर से एडीपीओ/ विशेष लोक अभियोजक, अजय प्रताप सिंह बुन्देला ने पैरवी करते हुये मामले के सभी सबूत एवं गबाह कोर्ट में पेश किये, विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमती निशा गुप्ता, तहसील बिजावर के न्यायालय ने आरोपी को  भादवि की धारा 376(एबी) में 20 वर्ष के कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से एवं  पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपये केे अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button