गौरेला पेंड्रा मरवाही
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पूरे देश में 11 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, प्रदेश के सभी जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत खंडपीठ द्वारा समझौता योग्य मामलों का आपसी समझौता और राजीनामा से प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान पक्षकार और आवेदनकर्ता न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं या फिर जरूरी कार्य के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो वे वकील के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ सकते हैं और अपनी सहमति दे सकते हैं। उनकी सहमति के आधार पर खंडपीठ द्वारा प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक, बिजली, टेलीफोन आदि के वसूली प्रकरण, दुर्घटना, शमनीय अपराध आदि प्रकरण की सुनवाई की जाती है।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट सहित देशभर के न्यायालयों में प्रकरणों की संख्या को कम करने, और जनता की सहूलियत के लिए कई वर्षों से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन वर्ष में 2-3 माह के अंतराल में किया जाता रहा है।