मध्य प्रदेश

सरकार ने डेड रेंट वसूली में नियमों में किये बदलाव ,खनन संचालकों को दी राहत

 भोपाल

गौण खनिज की खदानों पर डेड रेंट की राशि वसूली के लिए सरकार ने खनन संचालकों को राहत दे दी है। इसमें ब्याज दर आधी कर दी गई है और साल में दो किस्तों में राशि जमा करने की सुविधा भी प्रदान की है।  खनिज विभाग ने सभी प्रभारी खनिज अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए है।  

अभी तक प्रदेश में गौण खनिज की खदानों पर डेड रेंट की राशि वसूली किए जाने का प्रावधान है। गौण खनिज की खदानों में डेड रेंट की राशि प्रति वर्ष एक जनवरी से बीस जनवरी के बीच अग्रिम रूप से जमा करवाया जाता था। डेड रेंट का भुगतान बीस जनवरी के बाद करने पर 24 प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष वसूला जाता था। अब डेड रेंट वसूली के संबंध में सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है। अब गौण खनिज की समस्त खदानों के डेड रेंट की राशि को प्रतिवर्ष दो किस्तों में जनवरी और जुलाई माह में बीस तारीख तक लिया जाएगा। डेड रेंट की राशि नियम तिथि जनवरी और जुलाई में बीस तारीख के बाद जमा करने पर अब 24 की जगह 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की वसूली की जाएगी। डेडरेंट जमा करने हेतु पोर्टल पर दोनो एकमुश्त और किस्त में जमा करने के विकल्प दिए रहेंगे। यदि पट्टेदार एकमुश्त  विकल्प का चयन कर डेड रेंट का भुगतान करता है तो पूरे वर्ष का डेडरेंट एकबार में जमा हो जाएगा और यदि किस्तों में जमा करने का विकल्प चुनता है तो डेडरेंट का भुगतान दो बार में जमा किया जा सकेगा।  खनिज विभाग ने ई खनिज पोर्टल पर इसे लागू कर डेडरेंट मॉडयूल को लाईव कर दिया है।

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