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बॉम्बे हाई कोर्ट ने ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और दीपक कोचर को रिहा करने का दिया आदेश
नई दिल्ली
बैंक-वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर (Chanda Kochhar ) और दीपक कोचर (Deepak Kochhar ) को न्यायिक हिरासत से रिहा करने की अनुमति दे दी है। चंदा कोचर और दीपक कोचर को जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि "गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है।" बॉम्बे हाई कोर्ट ने ICICI की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर को एक-एक लाख रुपए की नकद जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी। हालांकि कोर्ट में सीबीआई ने रिहा करने का विरोध किया।