छत्तीसगढ़

दुष्कर्मी को हुआ 10 वर्ष की सजा और 50 हजार का अर्थदंड

रायगढ़

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को न्यायालय ने 10 साल की सजा और 50 हजार हजार रुपए का जुमार्ना लगाया है। जुमार्ना की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है। यह फैसला फास्ट ट्रैक के अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार जैन ने सुनाया है।

मिली जानकारी के अनुसार तमनार थाना क्षेत्र के ग्राम बजरमुड़ा निवासी मनोज राय पिता अरुण कुमार राय 29 वर्ष की अपने परिचित युवती खरसिया क्षेत्र में कार्य करते हुए एक किराए के मकान में अकेली रहती थी। चूंकि मनोज पूर्व से परिचित व रिश्तेदार था। ऐसे में वह वहां आना-जाना करता था। मनोज ने युवती से शादी करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित युवती ने शादी के लिए जब दबाव बनाया तो मनोज इसे इंकार कर दिया। ऐसे में पीड़िता मामले की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने इस मामला को समाज तक पहुंचाया और सामाजिक बैठक भी हुई। इस समाजिक बैठक में भी मनोज ने शादी से इंकार किया। कहीं से न्याय नहीं मिलता देख पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की। मामले की शिकायत पर पुलिस ने धारा 376 (2) (एन) के तहत अपराध दर्ज कर मामला न्यायालय में पेश किया। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक के अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार जैन के न्यायालय में हुई।

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