देश

कोर्ट ने पाकिस्तानी महिला और उसके भारतीय पति को भेजा जेल 

उत्तर कन्नड़
कर्नाटक (Karnataka) की एक अदालत ने एक पाकिस्तानी महिला और उसके भारतीय पति को वीजा नियमों का उल्लंघन करने के लिए जेल की सजा सुनाई है। कारवार जिला सत्र न्यायालय ने नसीरा परवीन को छह महीने कैद की सजा सुनाई, जबकि उसके पति मोहम्मद इलियास को एक महीने की जेल होगी। दोनों पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायाधीश डीएस विजयकुमार ने गुरुवार को ये आदेश दिया।

पुलिस ने दाखिल की थी चार्जशीट
मोहम्मद इलियास के खिलाफ 17 जून, 2014 को भटकल पुलिस स्टेशन और कारवार के एफआरओ को सूचित किए बिना वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए नसीरा को नई दिल्ली ले जाने के लिए मामला दर्ज किया गया था। भटकल सिटी पुलिस स्टेशन में वीजा मानदंडों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस संबंध में दंपति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button