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सिनेमाहॉल में दर्शकों को साफ पानी मुफ्त में देना होगा – सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली
 सुप्रीम कोर्ट मे सिनेमाघरों के अंदर दर्शकों को मुफ्त शुद्ध पानी देने को कहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि सिनेमाहॉल मालिक दर्शकों को खुद का खाना और वेबरेज ले जाने से रोक सकते हैं लेकिन सिनेमाहॉल के अंदर साफ पानी उन्हें मुफ्त में देना चाहिए। शीर्ष अदालत ने साथ ही कहा कि पैरेंट्स के साथ आने वाले छोटे बच्चे या नवजात के लिए वाजिब मात्रा में खाना अंदर ले जाने की इजाजत देनी चाहिए।

 

दरअसल, शीर्ष अदालत में ये याचिका जम्मू-कश्मीर के सिनेमाघर मालिकों ने दाखिल की थी। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने राज्य के मल्टीप्लेक्स/ सिनेमाहॉल को सिनेमा देखने वालों को अपना खाना और पानी अंदर ले जाने का आदेश दिया था। सिनेमाहॉल ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च अदालत का रुख किया था।

सिनेमाहॉल की तरफ से वरिष्ठ वकील के वी विश्वनाथन पेश हुए थे। उन्होंने दलील दी कि चूंकि सिनेमाहॉल्स एक निजी संपत्ति है तो वहां वो प्रवेश के अधिकार को रिजर्व रख सकते हैं। उन्होंने दलील दी कि इस तरह के प्रतिबंधों से सुरक्षा पुख्ता होती है और ऐसी व्यवस्था एयरपोर्ट पर भी देखने को मिलती है। उन्होंने साथ ही जोड़ा कि जम्मू-कश्मीर सिनेमा (रेग्युलेशन) रूल्स 1975 में ये कहीं भी जिक्र नहीं है कि सिनेमा देखने जाने वाले खाना भी ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी को सिनेमाहॉल जाने को बाध्य नहीं किया जा सकता है या फिर वहां जाने पर खाना खरीदने की बाध्यता नहीं है।

इन दलीलों पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सिनेमाहॉल की संपत्ति निजी संपत्ति होती है। इसके मालिक के पास नियम कानून बनाने का अधिकार है। वे ऐसे शर्तें रख सकते हैं जो आम लोगों के हित के नहीं भी हो स कते हैं। हाईकोर्ट ने ये फैसला देकर अपने सीमा का अतिक्रमण किया है। इससे सिनेमाहॉल मालिकों के अधिकार का उल्लंघन होगा।

हालांकि, चीफ जस्टिस ने साथ ही सिनेमाहॉल से कहा कि सिनेमा देखने जाने वाले दर्शकों को वो मुफ्त में शुद्ध पानी दें। साथ ही माता-पिता के साथ जाने वाले छोटे बच्चों के लिए भी वाजिब मात्रा में खाना ले जाने की भी इजाजत दें।

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