छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र : विधायक शैलेष पांडेय ने उठाया एयरपोर्ट और विद्युत सब स्टेशन का मुद्दा

एयरपोर्ट में सिविल तथा विद्युत कार्य हेतु 28.55 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया

बिलासपुर में स्वीकृत 132 के. व्ही. ए. सब स्टेशन के निर्माण हेतु बिलासपुर शहर के समीपवर्ती क्षेत्र में समूचित राजस्व भूमि चिन्हांकित कर आबंटन करने राजस्व विभाग और जिला प्रशासन को निर्देश

बिलासपुर /रायपुर
छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के प्रथम दिवस पर नगर विधायक शैलेष पांडेय ने बिलासपुर एयरपोर्ट और 132 केवीए विद्युत सब स्टेशन का मुद्दा उठाया। नगर विधायक शैलेष पांडेय ने सदन में बिलासपुर स्थित एयरपोर्ट 3C नाइट लैंडिंग के कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी मांगी। जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि बिलासपुर एयरपोर्ट 3C नाइट लैंडिंग कार्य हेतु एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए विस्तृत कार्य योजना तथा प्राक्कलन राशि रुपए 28.55 करोड़ की राशि राज्य शासन द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है एवं जिला निर्माण समिति द्वारा सिविल तथा विद्युत कार्य हेतु टेंडर जारी किया जा चुका है।

नगर विधायक श्री पांडेय ने बिलासपुर के लिए स्वीकृत 132 केवीए विद्युत सब स्टेशन के निर्माण की अद्यतन जानकारी मांगी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि बिलासपुर में स्वीकृत 132 के. व्ही. ए. सब स्टेशन के निर्माण हेतु ग्राम लोखंडी में चयनित भूमि निस्तार पत्रक एवं अधिकार अभिलेख में छोटे झाड़ का जंगल" मद में दर्ज होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु अनुमति बाबत् प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी परंतु ग्रामसभा लोखंडी द्वारा उक्त स्थान पर सब स्टेशन निर्माण के लिए भूमि आवंटन हेतु अपने पत्र दिनांक 05-05-2022 द्वारा असहमति व्यक्त किये जाने तथा उसी भूमि के पास अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने हेतु सहमति व्यक्त किया गया था।

परन्तु उक्त भूमि में घने पेड़, झाड़ियों एवं सड़क की सतह से काफी नीचे व ढालू होने के कारण सब स्टेशन निर्माण हेतु अनुपयुक्त पाया गया है। बिलासपुर में स्वीकृत 132 के. व्ही. ए. सब स्टेशन के निर्माण हेतु बिलासपुर शहर के समीपवर्ती क्षेत्र में समूचित राजस्व भूमि चिन्हांकित कर आबंटन करने हेतु राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ कलेक्टर जिला बिलासपुर से अनुरोध किया गया है। सब स्टेशन के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि के आबंटन के उपरान्त सब स्टेशन निर्माण हेतु आगे की कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

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